छत्तीसगढ़

हिजाब विवाद पर SC में सुनवाई, वकील ने कहा- अदालत तय करे महिलाएं Hijab पहनेंगी या नहीं

नईदिल्ली I सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यह संविधान कि प्रस्तावना में स्पष्ट है. हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप यह कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने होते हैं. अदालत ने कहा, ‘ये एक तर्क हो सकता है’. सुनवाई के दौरान वकील राजीव धवन ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है. अदालत को यह तय करना है कि मुस्लिम महिलाएं धार्मिक परंपरा के मुताबिक कपड़े पहनेगी या नहीं.

उन्होंने कहा हिजाब का मामला एक संवैधानिक प्रश्न से संबंधित है, जिसे इस मामले ने पहले नहीं निपटाया है. यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है कि क्या हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी है? धवन ने आगे कहा, ‘जब कोई निर्धारित कोड हो तो क्या पगड़ी पहनी जा सकती है?’ वहीं, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि पगड़ी धार्मिक नहीं है. मेरे दादा इसे पहनते थे. इसे धर्म से न जोड़ें. धवन ने कहा कि यहां उन लाखों लड़कियों का सवाल है, जो स्कूल ड्रेस का पालन करती हैं. हालांकि हिजाब पहनने की जिद्द भी करती हैं. यहां सवाल यह है कि क्या धार्मिक कपड़ों के अधिकार को स्कूल ड्रेस या किसी वर्दी में सीमित किया जा सकता है.