नईदिल्ली I केंद्र सरकार ने अपने विवादास्पद नए आईटी नियमों में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। नए नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया यूजर्स सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ से संपर्क कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक, 3 महीने के भीतर अपीलीय समितियों का गठन किया जाएगा।
खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए गजट के मुताबिक,3 महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित कर दी जाएंगी। ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी। इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं।
केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।
अधिसूचना के मुताबिक शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति, शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है। इस कदम को बड़ी टेक फर्मों पर नकेल कसने के रूम में देखा जा सकता है। पिछले साल ट्विटर और देश की सत्तारूढ़ भाजपा के बीच नए नियमों को लेकर विवाद देखने को मिला था।