नईदिल्ली I एअर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने की घटना को लेकर बुधवार (11 जनवरी) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रियल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें शंकर मिश्रा को कस्टडी में देने से इनकार किया गया था.
शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का जिक्र है, अन्य जमानती अपराध हैं. शंकर मिश्रा के वकील ने उनकी ओर से कहा कि वे फ्लाइट में शराब पीने के बाद खुद को नियंत्रित नहीं रख सके, लेकिन पेंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था. शिकायतकर्ता का मामला उसे एक कामुक व्यक्ति के रूप में नहीं रखता है. मुकदमे में समय लगेगा, लेकिन इन आरोपों के बाद शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
पुलिस ने जमानत का विरोध किया
अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के इरादे से कथित घटना से संबंधित किसी भी पूछताछ में स्पष्ट रूप से और स्वेच्छा से भाग लिया है. वे जांच में पुलिस की सहायता करेंगे. दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने कहा कि अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है. दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक ने कहा कि 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान कई अन्य लोगों के साथ दर्ज किया गया है. अभी और बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं.
शनिवार को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बीते शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. आरोपी को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस के अनुसार, शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) पर आरोप है कि उसने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया (Air India) की एक उड़ान की बिजनेस क्लास में बुजुर्ग महिला सहयात्री पर नशे की हालत में पेशाब किया था. दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.