नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के संचालन से संबंधित कई सबूत जुटाए हैं। सबूत से पता चलता है कि बीबीसी ने कुछ प्रेषण पर करों का भुगतान नहीं किया गया था, जिसे भारत में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बता दें कि तीन दिनों के बाद, आयकर (आई-टी) विभाग ने गुरुवार को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में अपना सर्वेक्षण पूरा किया।
अपने अधिकार क्षेत्र में आयकर विभाग ने किया था सर्वे
प्रवक्ता ने कहा, ‘आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण की कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के समूह संस्थाओं के व्यावसायिक परिसरों में की गई थी।’ बता दें कि अधिनियम की धारा 133ए एक आयकर प्राधिकरण को खाते या अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने के लिए अधिकार देता है।
कई प्रेषण पर टैक्स न चुकाने के सबूत
बयान में कहा गया कि सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न समूह संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि दूसरे कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को प्रतिपूर्ति की गई है। इस तरह के प्रेषण भी रोक कर के अधीन होने के लिए उत्तरदायी थे, जो नहीं किया गया है।
स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दस्तावेज के संबंध में कई खामियां
इसके अलावा, प्रवक्ता ने कहा, ‘स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दस्तावेज के संबंध में कई खामियां पाई गई।’ उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण अभियान के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के बयानों, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का पता चला है, जिनकी आगे जांच की जाएगी।