छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : प्रमोशन में गड़बड़ी पर डीईओ-क्लर्क सस्पेंड, सीनियर शिक्षकों को बनाना था प्रधान पाठक, जूनियर की कर दी पदोन्नति

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर में पदोन्नति में गड़बड़ी मामले में डीईओ आरपी मिरे और क्लर्क वीरेंद्र वट्टी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेशानासुनार करीब एक साल पहले सीनियर शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत किया जाना था। आरोप है कि डीईओ और क्लर्क ने मिलकर जूनियर शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच में दोनों दोषी पाए गए। इसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में आरपी मिरे को संयुक्त संचालक शिक्षा के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और विरेंद्र वट्टी को बीईओ कार्यालय कोयलीबेड़ा में अटैच किया है।

दरअसल, राज्य शासन की ओर से करीब एक साल पहले जारी आदेश के तहत सहायक शिक्षक (एलबी) के प्रमोशन लिस्ट में सरल क्रमांक 1023 पर कांकेर के प्राथमिक स्कूल बाबूदबेना (खासपारा) की शिक्षिका सरिता ठाकुर का नाम था। नियमानुसार, सरिता ठाकुर की प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति की जानी थी, लेकिन आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उनसे करीब 20 नंबर पीछे कनिष्ठ सहायक शिक्षक को प्रधान पाठक प्राथमिक स्कूल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी। इसके बाद मामले की शिकायत प्रशासन और राज्य स्तर पर की गई थी।

जांच में पाया गया गया कि तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे और तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 वीरेंद्र कुमार वट्टी ने नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया के पालन में लापरवाही की है। जांच में आरपी मिरे और वीरेंद्र कुमार वट्टी का दोषी पाया गया। इसके बाद शासन के आदेश पर दोनों के निलंबन की कार्रवाई की गई। रिटायर्ड डीईओ टीआर साहू के खिलाफ भी अवर सचिव आरपी वर्मा ने विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। शिकायत के बाद टीआर साहू का भी पदोन्नति सूची जारी करने में कोताही बरतना पाया गया है। टीआर साहू की पेंशन पहले से रुकी है। अब विभागीय कार्रवाई भी होगी।