नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है। पुलिस द्वारा मामले में दायर आरोपपत्र में कहा, एक महिला पहलवान ने छह स्थानों के बारे में बताया था, जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
आरोपपत्र में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।” बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है। उनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया है।