छत्तीसगढ़

प्रतिबंध के बाद भी ई-सिगरेट बेचने वालों की शामत! स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 वेबसाइटों को भेजा नोटिस

नईदिल्ली : देश में प्रतिबंध के बावजूद भी ई-सिगरेट बेचने वाले लोगों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसका व्यापार करने वाले लोगों पर सरकार जल्द ही एक्शन की तैयारी में है. सरकार ने इसी सिलसिले में इससे जुड़ी ऑनलाइन वेबसाइट को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा है और उन्होंने इस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन को रोकने के निर्देश दिए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 15 वेबसाइट के अलावा छह और वेबसाइट पर भी नजर है.

सोशल मीडिया पर भी तगड़ी नजर
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोशल मीडिया पर ई सिगरेट की बिक्री पर भी सरकार ने तगड़ी नजर रखी हुई है और उनको भी नोटिस देने की तैयारी में है.  एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक अगर वो वेबसाइट सरकार की नोटिस का जवाब नहीं देती हैं और इस पर कानून की बात नहीं मानती हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय को लिखेगा. इसी के अनुरूप इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. 

ई-सिगरेट को लेकर क्या है कानून?
सरकार ने साल 2019 में इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, निर्यात, आयात, आवाजाही, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन’) अधिनियम पास किया था. जिसके मुताबिक भारत में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया था. इन वेबसाइटों को भेजे गए स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि हमने पाया है कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफार्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं जो इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है.

इसमें कहा गया है कि इसके आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 (3) (बी) और 15 नवंबर 2021 की सरकारी अधिसूचना के तहत आपको निर्देश दिया जाता है कि इन तक पहुंच को समाप्त करके और साक्ष्य को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाये बिना चिन्हित जानकारी को हटायें.