छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : कोयला घोटाला मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 26 जुलाई को होगा सजा का ऐलान

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हुए कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. कोयला घोटाला मामले में कोर्ट ने दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. जिसके बाद इस मामले पर 26 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट इस मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को सजा सुनाएगा. इससे पहले राउज एवेन्यु कोर्ट ने मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा समेत अन्य को दोषी ठहराया था. 

सीबीआई की तरफ से अधिकतम सजा की मांग
इस कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की गई है. CBI ने कोर्ट में कहा कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं. क्योंकि सभी दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. वहीं दोषियों की तरफ से पेश हुए वकील ने कम से कम सजा देने की मांग की है. दोषियों के वकील ने कहा मामले में ट्रायल पूरा करने में  9 साल लग गए, 9 साल तक आरोपियों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से आते थे.

दोषियों के वकील ने दिए ये तर्क
दोषियों के वकील ने कहा कि गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है अगर वह उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है. दोषियों के वकील ने कहा कि सभी कोल ब्लाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए थे अगर वो लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्थिति आज कुछ और होती. कोर्ट ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. 

राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों के एस क्रोफा और के सी सामरिया और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया है. जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया जाएगा.