नईदिल्ली : सरकार ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दिसंबर 2021 से अब तक 120 यूट्यूब चैनलों और 635 यूआरएल पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन यूआरएल और यूट्यूब चैनलों को देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में नहीं पाए जाने के लिए अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
फेक न्यूज फैलाने का आरोप
एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय ने कहा कि विचाराधीन वेबसाइटों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। यह वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थे और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं थीं।
उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट्स फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रही थीं। जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से आईटी नियम, 2021 के भाग-III के प्रावधानों के तहत इन यूट्यूब-आधारित समाचार चैनलों और इन यूआरएल की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं।
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, ठाकुर ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों को एक सलाह भी जारी की है कि ई-सिगरेट का विज्ञापन नहीं दिया जाए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का या किसी प्रचार या अन्य अभियानों के माध्यम से उल्लंघन नहीं किया जाए। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों या उनसे जुड़े उत्पादों एवं सेवाओं के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने किए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को सलाह दी थी।