रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की उम्रदराज हो चुकीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुपरवाइजर भर्ती में आयु सीमा की बाध्यता को खत्म कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयु सीमा 45 साल तय किया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 जून 2023 को सुपरवाइजर के 440 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें से 220 पदों को सीधी भर्ती और 228 पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित किया गया । हालांकि, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
पहले 45 वर्ष तक थी उम्र सीमा
सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर जब फॉर्म जमा कराया गया, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 45 साल की आयु सीमा तय कर दी गई, जिसके कारण प्रदेश में लंबे अरसे से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए। क्योंकि, उनकी उम्र 45 साल से पार हो चुकी है।
हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, पक्ष में आया फैसला
शासन के आयु सीमा की बाध्यता को चुनौती देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से संघ की प्रदेश अध्यक्ष पद्मावती साहू ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें बताया गया कि प्रदेश में ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, जो 45 साल की आयु सीमा पार कर चुकी हैं। सालों से काम करने के बाद उन्हें सुपरवाइजर बनने के लिए मौका दिया गया है, जिससे उन्हें आयु सीमा के चलते वंचित होना पड़ रहा है। जबकि, यह पद उनके लिए ही निर्धारित है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूरे छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकताओं को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
अब नए सिरे से खुलेगा पोर्टल
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से एडवोकेट सौरभ पाण्डेय को उनके लिए पोर्टल खोलन का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आदेश जारी होने के बाद अब 45 वर्ष से अधिक की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। इसके लिए आवेदकों को सूचना देकर समय दिया जाएगा।