छत्तीसगढ़

मानहानि मामले में बजरंग पुनिया को कोर्ट ने किया तलब, इस रेसलर कोच ने किया था केस

नईदिल्ली : जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया को तलब किया है. एक पहलवान कोच नरेश दहिया ने बजरंग पुनिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है. अदालत ने पुनिया को बतौर आरोपी 6 सितंबर को तलब किया है.

शिकायतकर्ता नरेश दहिया ने आपराधिक मानहानि शिकायत में कहा कि 10 मई को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ये बोले

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने गुरुवार (3 अगस्त) को निर्देश दिया कि पुनिया उस दिन (6 सितंबर) पेश हों, यह मानते हुए कि पहली नजर में उनका विचार है कि मानहानि के सभी तत्व सामने आए हैं.

उन्होंने कहा कि समन जारी करने के चरण में काफी हद तक यह तय हो चुका है कि अदालत को आरोपी की ओर से किए जा सकने वाले संभावित बचाव के तुलनात्मक विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है.

मामले को लेकर जज ने ये कहा

जज ने कहा, ”शिकायत, सहायक दस्तावेज और समन पूर्व साक्ष्य पर विचार करने पर मेरा मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि के सभी तत्व बनते हैं. ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम था और अच्छे इरादे से नहीं दिया गया था. इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी यानी बजरंग पुनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए.

बता दें कि बजरंग पुनिया उन शीर्ष पहलवानों में शामिल थे जो पिछले दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दे रहे थे. पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.