छत्तीसगढ़

बृजभूषण की बढ़ेंगी मुश्किलें या होंगी कम? यौन उत्पीड़न मामले में नौ अगस्त से शुरू होगी बहस

नई दिल्ली । महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में नौ अगस्त से राउज एवेन्यू कोर्ट जिरह सुनेगी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने गुरुवार को सांसद बृजभूषण की ओर से पेश वकील राजीव मोहन द्वारा आरोप पत्र सहित दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद आरोप पर बहस के लिए नौ, 10 और 11 अगस्त की तारीख तय की। इस दौरान सांसद सिंह और सह-आरोपी व निलंबित डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर अदालत के सामने पेश हुए।

सांसद के अधिवक्ता ने क्या कहा था?

सांसद के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ दस्तावेजों की बेहतर प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है। मेट्रोपोलिटन अदालत ने 20 जुलाई को सांसद सिंह और तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर नियमित सशर्त जमानत दे दी थी।

दिल्ली पुलिस ने सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।