नईदिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए ईडी ने दावा किया कि वह जेल के अंदर एक स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन 2022 से ईडी की हिरासत में हैं.
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने तब की गई जब सत्येन्द्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की. सिंघवी ने कहा कि आप नेता रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद परेशानियों से गुजर रहे हैं.
जांच एजेंसी ने किया अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध
हालांकि, जांच एजेंसी ने यह तर्क देते हुए जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया कि चिकित्सा सलाह उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, “वह जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं. हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता.”
एम्स की तरफ से जैन की स्वतंत्र जांच पर जोर देते हुए एसवी राजू ने कहा, “अगर जरूरी हो तो वह जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं.” इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आप फोटो लेकर उन्हें शेयर करेंगे.
अंतरिम जमानत देने पर SC ने जताई सहमति
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को दी गई मेडिकल अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. इसी दिन नियमित जमानत के लिए जैन की याचिका सूचीबद्ध भी की जाएगी.
कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली.