छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट: आप मर भी जाएं हमें चिंता नहीं, आप सिर्फ भुगतान करें, स्पाइसजेट के एमडी को तिहाड़ जेल भेजने की चेतावनी

नईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट इन दिनों स्पाइसजेट के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को चेतावनी दी है कि क्रेडिट सुइस एजी को अगर भुगतान करने का आदेश नहीं माना तो उन्हें तिहाड़ भेजा जाएगा। अदालत ने सिंह को आदेश दिया है कि वह सुइस को एक किश्त में पांच लाख अमेरिकी डॉलर और एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफॉल्ट राशि का भुगतान करें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एयरलाइन ने दी सफाई
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच में शामिल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह डिली-डेली बिजनेस से नाराज है। पीठ ने सिंह से कहा कि आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। आप मर ही क्यों न जाएं, हमें इसकी चिंता नहीं लेकिन आप भुगतान करना होगा नहीं तो हम आपको तिहाड़े जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एयरलाइन ने एक बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट कानूनी प्रक्रिया को सम्मान देती है और क्रेडिट सुइस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अदालत के निर्देशानुसार, अब तक स्पाइजेट ने पहले ही क्रेडिट सुइस को आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है।

यह है क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट का विवाद
दरअसल, क्रेडिट सुइस व स्पाइसजेट के बीच 2015 से कानूनी विवाद चल रहा है। क्रेडिट सुइस ने एयरलाइंस पर 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 198 करोड़ रुपये) के बकाये का दावा किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 में कंपनी बंद करने का आदेश दिया था। अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था और दोनों पक्षों को इसका समाधान निकालने के लिए कहा था।

बीते साल अगस्त में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। मगर, इसी साल मार्च में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। एयरलाइंस का कहना था, कंपनी सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक अपने बकाये का भुगतान करने में नाकाम रही है।

स्पाइसजेट ने मारन की कंपनी को 100 करोड़ का भुगतान किया
स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसने केएएल एयरवेज प्रा.लि. को 100 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। विमानन कंपनी ने कहा कि 11 सितंबर तक उसने 77.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और मंगलवार को उसने शेष रकम यानी 22.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को मंगलवार शाम 4 बजे से पहले वह केएएल एयरवेज को भुगतान करने की चेतावनी दी थी।