छत्तीसगढ़

कोविड संक्रमित होने के बावजूद सहकर्मियों पर खांसने का आरोप, भारतीय मूल के व्यक्ति को हुई जेल

सिंगापुर : सिंगापुर में भारतीय मूल के 64 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है। आरोप हैं कि व्यक्ति ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मास्क नहीं पहना और अपने सहकर्मियों पर खांसा भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्यक्ति की पहचान तमिलसेल्वम के रूप में हुई है जो लिओंग हूप सिंगापुर में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा था।

जानबूझकर खांसने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 अक्तूबर 2021 को तमिलसेल्वम ने काम के दौरान अपने सहायक लॉजिस्टिक मैनेजर को बताया कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। चूंकि उस समय कोरोना महामारी फैली हुई थी तो तमिलसेल्वम का कोरोना टेस्ट कराया गया। जिसमें तमिलसेल्वम कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद तमिलसेल्वम को घर जाने के लिए कह दिया गया। आरोप है कि तमिलसेल्वम तुरंत घर नहीं गया और अपने सहायक लॉजिस्टिक मैनेजर को इसकी सूचना देने उनके कार्यालय पहुंच गया। 

सहायक लॉजिस्टिक मैनेजर को पहले ही तमिलसेल्वम के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी हो गई थी। ऐसे में उन्होंने तमिलसेल्वम को तुरंत कार्यालय से बाहर निकल जाने को कहा। आरोप है कि तमिलसेल्वम दरवाजे से निकल गया था लेकिन खांसते हुए कार्यालय में दोबारा लौटा। यह पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इतना ही नहीं तमिलसेल्वम ने इसके बाद भी मजाक में कई बार मास्क नीचे करके खांसा। इससे सहकर्मी परेशान हो गए। एक सहकर्मी क्लर्क गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था, जिसके चलते उसे काफी परेशानी हुई। हालांकि इस घटना के बाद किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ।

‘मजाक में खांसा’
सहकर्मियों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। जांच के दौरान तमिलसेल्वम ने बताया कि उसने मजाक में ऐसा किया था और उसने कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया था। अदालत ने तमिलसेल्वम को दोषी माना और कहा कि यह कोई हंसी की बात नहीं थी और तमिलसेल्वम ने जानबूझकर परिसर छोड़ने के आदेश की अवज्ञा की। बता दें कि सिंगापुर में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल और 10 हजार सिंगापुर डॉलर के जुर्माने की सजा हो सकती थी।