छत्तीसगढ़

चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली : आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की एक अदालत ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि रविवार (24 सितंबर) को पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी. आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) के अधिकारियों ने कौशल विकास निगम घोटाले के संबंध में नायडू से राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में दो दिवसीय पूछताछ रविवार को पूरी कर ली और इसके बाद यह आदेश सामने आया.

सीआईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक वाई एन विवेकानंद ने बताया कि विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने रविवार शाम पांच बजे दो दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

उन्होंने कहा कि सीआईडी सोमवार को नायडू की हिरासत के अनुरोध के लिए एक अलग याचिका दायर कर सकती है. इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका और एपी फाइबरनेट और अमरावती इनर रिंग रोड मामलों में दो और सीआईडी कैदी ट्रांजिट (PT) वारंट याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

सीआईडी हिरासत में थे नायडू 
कौशल विकास निगम घोटाला मामले में नायडू पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं. एसीबी की अदालत ने मामले में पूछताछ के लिए नायडू (73) को दो दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया था. अदालत के आदेशों के अनुपालन में नायडू से दो दिन (23 और 24 सितंबर) सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की गई. इस दौरान उन्हें नियमित आधार पर पांच-पांच मिनट का ब्रेक दिया गया, ताकि वे अपने वकील से संपर्क कर सकें.

ऐप के माध्यम से अदालत में हुए पेश
पुलिस महानिदेशक (जेल) एमआर रवि किरण ने बताया कि नायडू से पूछताछ पूरी करने के बाद सीआईडी ​​अधिकारियों ने उन्हें वापस जेल अधिकारियों को सौंप दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को विजयवाड़ा एसीबी अदालत के आदेशानुसार शाम पांच बजे ब्लू जींस ऐप के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था.

किरण ने कहा, ब्लू जींस एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल कर कैदियों को डिजिटल माध्यम से अदालतों में पेश किया जाता है. अदालत की ओर से दी गई दो दिन की पुलिस हिरासत और दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि रविवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद अदालत ने नायडू की हिरासत पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी.

वकीलों की मदद लेने की इजाजत
अदालत ने पूछताछ में सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा के तीन पुलिस उपाधीक्षक के साथ छह कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक पेशेवर वीडियोग्राफर और दो आधिकारिक मध्यस्थों को भाग लेने की अनुमति दी थी. अदालत ने पूछताछ के दौरान, प्रत्येक एक घंटे के बाद पांच मिनट की अवधि के लिए नायडू को वकीलों की एक टीम से सहायता लेने की भी अनुमति दी. 

जेल परिसर में ही पूछताछ करने की अनुमति
अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और उम्र पर विचार करते हुए उनसे जेल परिसर में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है, ताकि उन्हें राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार से मंगलागिरि में सीआईडी कार्यालय जाने के लिए 200 किलोमीटर की यात्रा करने की जरूरत न पड़े.

9 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे पूर्व सीएम
बता दें कि नायडू को कौशल विकास निगम में कथित अनियमितताओं के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि इन अनियमितताओं से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था.