छत्तीसगढ़

कठुआ दुष्कर्म मामले में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई, आठवां आरोपित शुभम सांगरा कोर्ट में पेश

पठानकोट। बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के आठवें आरोपित शुभम सांगरा को शुक्रवार को जिला एवं सेशन अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की है। अभियोग पक्ष के वकील हितेश चोपड़ा ने बताया कि सुनवाई में मामला एक तरफा होने की भी संभावना जताई गई।

2018 को आठ साल की बच्ची हुई थी अगवा

जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय की है। आरोपित शुभम सांगरा पहले नाबालिग था और अब वह बालिग बताया जा रहा है। इस वजह से अब यह केस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के रसाना गांव में 10 जनवरी, 2018 को आठ साल की बच्ची अगवा हुई थी। इस मामले में 12 जनवरी को हीरानगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बच्ची का शव 17 जनवरी को मिला था।

22 जनवरी, 2018 को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था केस

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। यह केस 22 जनवरी, 2018 को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। जांच के बाद सात आरोपितों सांझी राम (तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान), उसके बेटे विशाल, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरेंद्र कुमार, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलक राज और उप निरीक्षक आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया गाया था।

सात आरोपितों के खिलाफ कोर्ट सुना चुकी फैसला

आठवें आरोपित सांझी राम के भतीजे शुभम सांगरा को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था। सात आरोपितों के खिलाफ कोर्ट फैसला सुना चुकी है। अब शुभम के बालिग होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू की है