छत्तीसगढ़

एक शब्‍द मेरी जिंदगी में जुड़ा…, सुनें 9 साल पहले देश को झकझोर देने वाले लव जिहाद केस की पीड़िता का दर्द

रांची। लव जिहाद के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में गुरुवार यानी आज सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्‍य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके बाद नौ साल पहले देश को झकझोर देने वाले मामले की पीड़िता शूटर तारा शाहदेव ने कहा कि लव जिहाद शब्द मेरी जिंदगी में जुड़ा, उसके बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई।

नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने फैसला आने के बाद अदालत का आभार व्यक्त किया। तारा ने कहा, ”मैं सीबीआई और अदालत को मुझे न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। ये न्‍याय सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि इससे देश की हर एक बेटी को भरोसा मिलेगा कि उसके साथ जो इस तरह से गलत करेगा, उसे सजा मिलेगी। जो इस तरह के कुकर्म करते हैं, वे डरेंगे।”

पीड़िता तारा शाहदेव ने आगे कहा, ”जब मेरी लड़ाई शुरू हुई तो लोगों ने इसे घरेलू हिंसा का नाम दे दिया, लेकिन मैं इंसाफ के लिए लड़ती रही। जब ये शब्द (लव जिहाद) मेरी जिंदगी में जुड़ा तो नरक से बदतर जीवन हो गया। इसलिए मैं लड़ी, मेरी कोशिश थी कि जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। मेरे मामले में एक आरोपी न्‍यायालय से जुड़ा था, इसके बावजूद मुझे अदालत और कानून व्यवस्था पर भरोसा था। ”बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में मुख्‍य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्रकैद, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल की सश्रम कारावास और रकीबुल हसन की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है।

तारा शाहदेव ने कहा कि लोग लव जिहाद शब्‍द बोलते हुए झिझकते हैं। आए दिन खबरों में पढ़ती कितनी ही लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। फिर वे गायब हो जाती हैं। इस फैसले के बाद मुझे उम्‍मीद है कि पीड़िताएं खुलकर सामने आएंगी और गलत करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी।