छत्तीसगढ़

न्यूजक्लिक केस : कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नईदिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को दोनों की रिमांड खत्म होने पर अदालत के सामने पेश किया था.

दोनों आरोपियों को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को चीन के प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था.

10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसका पुरकायस्थ के वकील ने कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. वहीं अमित चक्रवर्ती के वकील ने तर्क दिया कि वह न तो पत्रकार थे और न ही उन्हें कोई पेमेंट मिला.

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दिल्ली में न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया था. एफआईआर के मुताबिक, भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में चीन से फंड मिला था.

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (PADS) ग्रुप के साथ 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रची थी.

दिल्ली में 88 स्थानों पर छापेमारी
पुलिस ने कहा कि एफआईआर में दर्ज नामों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान कई पत्रकारों की जांच की गई.  

पुलिस ने बताया, “न्यूजक्लिक के ऑफिस और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए. छापे के बाद विशेष सेल 9 महिला पत्रकारों सहित 46 लोगों से दिल्ली-एनसीआर में पूछताछ की.”