बेमेतरा। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने रायपुर के पांच व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी व्यापारियों को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. पूरा मामला 27 सितंबर 2021 का है.
बेमेतरा शहर के युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी किनारे बेहोशी के हालात में मिला था. परिजनों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तो जहर सेवन की जानकारी हुई. इसके बाद तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मामला लेनदेन क़ा निकला.
दरअसल रायपुर पंडरी कपड़ा बाजार के पांच बड़े व्यापारियों के साथ उसका लेनदेन था. युवक के द्वारा लगातार पैसे भी दिए जा रहे थे मगर आरोपियों ने कच्चे कागज पर लिखकर राशि जमा होने की जानकारी दे देते थे. वहीं लंबे समय तक राशि जमा करने के बाद भी युवक की राशि कंप्लीट नहीं होने की जानकारी देकर उन्हें और पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया. इसके बाद लगातार पैसे देने के प्रताड़ना से युवक ने परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली.
न्यायालय ने आज सभी व्यापारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में धारा 306 के तहत दोषी पाया है और सभी को 10-10 साल की सजा के साथ एक-एक हजार रुपये का अर्थ दंड से भी दंडित किया है. सजा पाने वाले पांच आरोपी विशाल मोटवानी , सुरेश मोटवानी , दिनेश मुलानी , श्रेयांस नाहटा और विक्की गेडवानी सभी व्यापारी रायपुर के पंडरी स्थित बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, जो कि प्रकाश होजयरी ,दिनेश कलेक्शन , पुष्पा कलेक्शन , सुरभि कलेक्शन आर एस शर्ट जोन के प्रोपराइटर हैं.