दुर्ग. विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन करने से भी नहीं बच रहे हैं. निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और सी विजिल पर मिलने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है. गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस थमाया है.
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी मुकेश रावटे ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार और प्रदेश के वर्तमान गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को विधानसभा निर्वाचन 2023 में संपत्ति विरूपण अधिनियम में उल्लेख प्रावधानों का उल्लंघन किया है. गृह मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में मौजूद सरकारी पानी की टंकी में बिना अनुमति के अपने चुनाव प्रचार और प्रसार का लेखन कर दिया है. इसके साथ ही उक्त विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उमरपोटी इलाके के एक निजी आवास पर बगैर अनुमति के अपने चुनाव के प्रचार और प्रसार से संबंधी लेखन किया है. इस वाल लेखन को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है.
इस लेखन को स्थल पर FST दल और ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए मिटा दिया गया है. रिटर्निंग अधिकारी मुकेश रावटे ने कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू को सरकारी सम्पत्ति पानी टंकी और प्राइवेट घर में वहां के मकान मालिक से अनुमति लिए बिना ही चुनाव प्रचार और प्रसार से संबंधित लेखन कराए जाने के कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस संबंध में शीघ्र कार्यालय को जवाब तलब प्रस्तुत करने कहा है. निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि नियत समय पर उचित जवाब नहीं दिए जाने पर दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.