छत्तीसगढ़

आज से शुरू होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है योजना की वैधता पर फैसला

नईदिल्ली : चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार (2 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद शनिवार (4 नवंबर) को सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 29वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है वह 30 सितंबर तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले धन की डिटेल प्राप्त करके डेटा सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा करे. इस बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री सोमवार (6 नवंबर) से खुलेगी.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के प्रचार के बीच चुनावी बॉन्ड की बिक्री खुल रही है. इन राज्यों में चुनाव 7-30 नवंबर तक चलेंगे और मतगणना 3 दिसंबर को होगी.

पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड को पेश किया गया था. चुनावी बॉन्ड के पहले बैच की बिक्री मार्च 2018 में की गई थी.

कहां से खरीदा जा सकेगा चुनावी बॉन्ड?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”भारत सरकार ने बिक्री के XXIX चरण में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 6-20 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है.”

चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल की ओर से केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाता है. चुनावी बांड जारी करने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है. ऑथराइज्ड एसबीआई शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई की शाखाएं शामिल हैं.

15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे चुनावी बॉन्ड

वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड उन्हें जारी किए जाने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और अगर वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया कि किसी पात्र राजनीतिक दल की ओर से जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा.

कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड और किन पार्टियों को दिया जा सकता है इनसे चंदा?

चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिकों या देश में निगमित या स्थापित इकाइयों की ओर से खरीदा जा सकता है. बयान में कहा गया है कि जिन पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मतदान के कम से कम 1 फीसदी वोट हासिल किए हैं वे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने की पात्र हैं.