रायपुर। ऑनलाइन सट्टा एप केस में असीम दास को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को ED ने असीम दास के साथ ही कॉन्स्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था। जिसके बाद दोनों को ही 24 नवंबर तक जेल भेज दिया गया है।
कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने ही 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद करने के बाद उसे रायपुर से गिरफ्तार किया था। उसके साथी कॉन्स्टेबल भीम सिंह यादव को भी ED ने 3 नवंबर की शाम 5 बजे रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था।
इधर सट्टा एप केस में हवाला मामले में भी एक सुनवाई जारी है। इस केस में आरोपी सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका पर स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये दोनों सट्टा एप में करोड़ों का हवाला करने के आरोपी हैं। ED ने दोनों आरोपियों को अगस्त के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया था।
असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह के वकील शोएब अल्वी ने बताया कि असीम दास ने कोर्ट में कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। बिना बताए उसके साइन लिए गए। असीम ने 10वीं तक ही पढ़ाई की है और अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन अंग्रेजी में लिखे स्टेटमेंट में जबरन साइन कराया गया है।
असीम ने कोर्ट में बताया कि वो शुभम सोनी को बस जनता था। साथ ही उसके पुराने परिचित को भी जानता है। शुभम सोनी ने उसे कंस्ट्रक्शन काम के लिए पैसे दिए और उसे पैसे रखने के लिए कहा था। असीम और भीम सिंह के वकील ने न्यायिक रिमांड पर आपत्ति भी जताई है।
3 नवंबर को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को फिर से उन्हें विशेष न्यायधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को 24 नवम्बर तक 14 दिन न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
ईडी महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार जांच कर रही है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के आईपीएस और थाना प्रभारी को समन जारी कर पूछताछ के लिए के लिए ईडी के पचपेढ़ी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी कार्यालय में शुक्रवार को एक आईपीएस से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। साथ ही एक और आईपीएस को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।