नईदिल्ली : पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से धारा 82 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में नहीं पहुंचने पर जया प्रदा के ऊपर तकरीबन 9 बार गैर जमानती वारंट (NBW) जारी हो चुके हैं. हालांकि अब लंबे समय तक कोर्ट में हाजिर ना होने पर उनके खिलाफ फरार होने की घोषणा की कार्रवाई की गई है.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को प्रत्याशी बनाया था. चुनाव प्रचार के दौरान जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमे दर्ज किए गए थे. जिसकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है. काफी समय से जया प्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं. उसके बाद कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए. मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जया प्रदा कोर्ट नहीं पहुंची. जिसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई की है.
कोर्ट की तरफ से गिरफ्तार करने का आदेश
एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया प्रदा को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने तलब किया था. काफी समय से जयप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थीं. पुलिस द्वारा कोर्ट में बताया गया कि जया प्रदा का मोबाइल फोन भी ऑफ है. कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है और साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को टीम गठित कर जया प्रदा को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च तय की गई है.
बहरहाल, अगर बात जया प्रदा के फिल्मी करियर की करें तो साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म ‘सरगम’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था. इससे पहले उन्होंने साउथ सिनेमा में भी काम किया था. अपने पूरे फिल्मी करियर में वो अलग-अलग भाषाओं की 300 से ज्यादा पिक्चरों में काम कर चुकी हैं.