छत्तीसगढ़

कांग्रेस को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, टैक्स को लेकर याचिका खारिज, भरने होंगे 105 करोड़ रुपए, क्या है मामला?

नईदिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की ओर से दायर उस याचिका का खारिज कर दिया है, जिसमें आयकर विभाग की ओर से पार्टी पर लगाए गए 105 करोड़ के टैक्स का विरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आयकर न्यायाधिकरण के आदेश को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर पेश किए दस्तावेजों में याचिका को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिला है।

आयकर न्यायाधिकरण (ITAT) ने कांग्रेस के 105 करोड़ के बकाया कर वसूली के लिए पार्टी को नोटिस भेजा था। जिसको लेकर पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। कांग्रेस की ये याचिका कुछ टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ दायार की थी। जिसको अदालत ने बुधवार (13 मार्च) खारिच कर दिया। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “हमें दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”

याचिका को खारिज करने के साथ कोर्ट ने आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने की छूट दी है।