छत्तीसगढ़

बिलासपुर : शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को नहीं मिली बेल, हाईकोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत अर्जी, अब इस दिन होगी सुनवाई

बिलासपुर. शराब घोटाले मामले में फंसे अनवर ढेबर को बेल नहीं मिली. ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी. हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब 10 जून के बाद जमानत अर्जी पर अंतिम सुनवाई होगी. वहीं शराब घोटाला मामले में नितेश और यश पुरोहित को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है. EOW को जांच में सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं.

बता दें कि ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला का दोषी बताया है. पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. ईडी ने मई महीने में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के जरिए कमाया, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया.

ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने पॉलीटिकल मास्टर्स को दी है. इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में ईडी ने अरुनपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121. 87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की है. शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है.