छत्तीसगढ़

मुसीबत में फंसे शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, कपल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने दिए ऐसे आदेश

मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि मुंबई की एक कोर्ट ने पुलिस को शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनसे जुड़े कुछ अन्य बिजनेसमैन के खिलाफ ‘गोल्ड निवेश योजना’ में एक इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है।

मुसीबत में फंसे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडिशनल सेशंस जज एन पी मेहता ने अपने आदेश में कहा है कि शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कंपनी के दो और निदेशकों और एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है।

कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने बीकेसी पुलिस थाने को ‘ऋद्धि सिद्धि बुलियंस’ के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी की तरफ से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। जज ने पुलिस को दिए आदेश में कहा है कि यदि आरोपियों का कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो धोखाधड़ी, क्राइम और भरोसा तोड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

साल 2014 में गोल्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी
कोठारी ने अपने वकीलों के जरिये दर्ज की गई शिकायत में कहा है कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने साल 2014 में एक योजना शुरू की थी। इसमें निवेश करने वालों को आवेदन करते समय डिस्काउंट रेट पर सोने का एडवांस पेमेंट करने की बात कही गई थी और फिर स्कीम की मैच्योरिटी पर उन्हें तय अमाउंट में सोना दिया जाना था।

‘वादे के मुताबिक नहीं मिला सोना’
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों की तरफ से किए गए दावों के आधार पर कोठारी ने पांच साल की योजना के तहत 90,38,600 रुपये का निवेश इस भरोसे पर किया था कि उन्हें 2 अप्रैल 2019 को 5,000 ग्राम 24 कैरेट सोना दिया जाएगा। हालांकि उन्हें कंपनी के वादे के हिसाब से कभी भी तय सोने की मात्रा नहीं दी गई। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह से आरोपियों ने पूरी तरह से फर्जी योजना बनाकर साजिश रची थी। साथ ही लोगों के साथ विश्वासघात भी किया।