छत्तीसगढ़

अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी पहुंच जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट, जानें क्या है अगला कदम

नईदिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा. दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. अवकाश पीठ ने 1 लाख रुपए के बांड पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. कोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने की प्रक्रिया को 48 घंटे के लिए स्थगित करने के ईडी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया.

दरअसल, सीएम केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उनको लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया था. साथ की कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाने के लिए कहा गया था.

दिल्ली HC ने जेल से रिहाई की याचिका को किया था खारिज

बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जेल से रिहाई की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध की उनकी दलील को खारिज कर दिया था.

जानिए क्या है पूरा कथित शराब घोटाला?

21 मार्च को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया गया था. इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं. दिल्ली सरकार ने एक नई शराब पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू की थी. नई शराब पॉलिसी लागू करने के बाद दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में आ गया था.

दिल्ली सरकार की यह पॉलिसी शुरू से ही विवादों में रही लेकिन जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तो नई नीति को ख़ारिज करते हुए सरकार ने जुलाई 2022 में एक बार फिर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों को लाइसेंस फ़ीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई थी. इससे सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ.