छत्तीसगढ़

केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

नईदिल्ली : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा. हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा. इससे पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करना होगा. केजरीवाल इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की. बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख उसी दिन के लिए तय की है, जिस दिन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली?

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल किए जाने को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा कि जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो हायर ज्यूडीशरी को बाधित ना करें. कोई तो कारण होना चाहिए कि ऐसा किया जाना क्यों बेहतर है? यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने उस समय की जब केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी पेश हुए.

सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध

वहीं, सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह ने पक्ष रखा. सिंह ने बेंच से कहा कि जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए क्योंकि वह विकल्प उपलब्ध है. इसके बावजूद हाईकोर्ट में ही दायर की गई, जबकि यहां पहले ही गिरफ्तारी को चुनौती दी जा चुकी है. जवाब में सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को ED मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया.

केजरीवाल न तो भगोड़ा हैं और न ही आतंकी- सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल न तो भगोड़ा हैं और न ही आतंकी. गिरफ्तारी से पहले ट्रिपल टेस्ट (भागने का खतरा, गवाहों को प्रभावित करना और साक्ष्य मिटाना) को देखा जाता है. विक्रम चौधरी ने कहा कि कहा कि निचली अदालत ने चूंकि केजरीवाल को रिमांड पर देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किया जाना व्यर्थ होता.

वकीलों के तर्कों पर गौर करने के बाद बेंच ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर होने वाली 17 जुलाई के दिन ही इस अर्जी पर अगली सुनवाई की तारीख तय की.