नईदिल्ली : अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आप के खिलाफ दायर सातवीं पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने ED द्वारा विनोद चौहान के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया और 12 जुलाई को कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया। ED ने इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्रों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है और मामले को 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया, जब सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
संघीय जांच एजेंसी ने 17 मई को इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए 200 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ घंटों बाद, AAP संयोजक को संघीय एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल नीति निर्माण, रिश्वत योजना और अपराध की आय के अंतिम उपयोग के कार्यों में आंतरिक रूप से शामिल थे। एजेंसी ने बताया कि केजरीवाल गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं।ईडी ने कहा कि एक अन्य आरोपी, जिसने दिल्ली से गोवा तक 25.5 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का काम संभाला था, वह भी केजरीवाल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। एजेंसी ने 28 जून को अपना आठवां पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें चौहान और माथुर को आरोपी बनाया गया था। ईडी ने 3 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपने गोवा क्षेत्रीय कार्यालय से चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि माथुर, जो चौहान का कथित सहयोगी है, को बिना गिरफ्तारी के आरोपपत्र में दाखिल किया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल नीति निर्माण, रिश्वत योजना और अपराध की आय के अंतिम उपयोग के कार्यों में आंतरिक रूप से शामिल थे। संघीय एजेंसी ने बताया कि केजरीवाल गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने कहा कि एक अन्य आरोपी चौहान, जिसने दिल्ली से गोवा तक 25.5 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का काम संभाला था, वह भी केजरीवाल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। एजेंसी ने 28 जून को अपना आठवां पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें चौहान और माथुर को आरोपी बनाया गया था।