छत्तीसगढ़

NEET के विवादित सवाल की जांच के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- IIT दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाएं; कल 12 बजे तक दें रिपोर्ट

नई दिल्ली। NEET मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्‍शन देने से 44 स्‍टूडेंट्स को बोनस मार्क्‍स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्‍ली के डायरेक्‍टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्‍सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्‍सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें।

NEET गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी।

इसके अलावा, CJI ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक आधे पेज में NEET UG रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का रिटन सबमिशन ई-मेल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान NTA ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें SBI की जगह केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था।

CJI ने कहा- आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पेपर लीक (4 मई) की रात को हुआ है, तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था।

सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकताओं की ओर से, जबकि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता NTA और केन्‍द्र की ओर से पक्ष रख रहे हैं।