नईदिल्ली : अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर ध्यान दिया और कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने सीबीआई को कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में उन्हें पेश किया गया था।
वहीं, सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि बीआरएस एमएलसी के कविता ने आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में इस्तेमाल करने के लिए गलत कमाई को गोवा में स्थानांतरित करने में भूमिका निभाई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार को आरोपपत्र पर गौर करते हुए कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने सीबीआई को कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। के कविता को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर शराब कारोबारियों के गुट ‘साउथ ग्रुप’ के अन्य सदस्यों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ साजिश रचने और आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने कहा कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए खर्च किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि के कविता के सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली और पीए अशोक कौशिक हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा में धन के हस्तांतरण में शामिल थे।