छत्तीसगढ़

नीट मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने कहा- दोबारा नहीं होगी परीक्षा 

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली के निदेशक से अपने तीन बेहतरीन प्रोफेसरों को परीक्षा के भौतिकी के पेपर में एक पेचीदा और “अस्पष्ट” प्रश्न को 24 घंटे के भीतर हल करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। उनके उत्तर का प्रभाव चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंकों पर पड़ेगा, जिनमें 44 छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं।

नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी आयाजित

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। 

  • दो स्थानों पर लीक की पुष्टि- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि नीट- यूजी 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ।
  • सीबीआई जांच जारी रहेगी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
  • काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाएं जारी रहेगी-न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।

कोर्ट ने नीट के लिए विशेषज्ञ समिति को दी मंजूरी

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीट-यूजी परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए संघ द्वारा सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन पर गौर किया। न्यायालय ने एनटीए द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और समिति को न्यायालय द्वारा जारी किसी भी अन्य निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।

क्या नीट परीक्षा दोबारा होगी?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज घोषणा की कि नीट दोबारा परीक्षा नहीं होगी क्योंकि ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस अदालत द्वारा प्रतिपादित तय सिद्धांतों को लागू करने पर पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है।

आईआईटी दिल्ली का फैसला मान्य

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने पुष्टि की कि आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ निर्णय के बाद, विकल्प 4 को नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नांकित आइटम के सही उत्तर के रूप में पुष्टि की गई है। एनटीए इस निष्कर्ष के आधार पर परिणामों का दोबारा मिलान करेगा। प्रक्रियात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रश्न संख्या का खुलासा नहीं किया गया था।

नीट मामले पर फैसला सुरक्षित

40 से अधिक याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने आज भी मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि यह सच है कि पेपर लीक हुआ है, इसपर कोई विवाद नहीं है।