रायपुर। एसीबी /ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में डुप्लीकेट होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे की जमानत याचिका को खारिज कर दी है.प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे ने विशेष कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने दिलीप पांडे की याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया था. दिलीप पांडे की निशानदेही पर अनवर ढेबर के पिता की जमीन पर खुदाई के नकली होलोग्राम बाद मिले थे.वहीं ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन आफिस के भूतल कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग के सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रीयल कम्प्यूटर के हार्ड ड्राइव को, जिसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबरों की छपाई की गई थी उसे जब्त किया था.
इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने प्रिज्म कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम छपवा कर रायपुर तक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेज, जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम की संख्या एवं अन्य विवरण होते थे, आरोपी दिलीप पांडे ने उसे भी बरामद कराया था.