गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को उपभोक्ता से 12 रुपये का कैरी बैग चार्ज करने के मामले में दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि कानून के तहत, कोई भी स्टोर अपने उत्पादों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों से अलग से पैकेजिंग शुल्क नहीं ले सकता है।
इस फैसले के तहत रिलायंस रिटेल को कैरी बैग के 12 रुपये नौ फीसदी ब्याज दर समेत व मानसिक तनाव के 20 हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर उपभोक्ता को दिए जाएंगे। यह आदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
दिल्ली की रहने वाली उपभोक्ता प्रिया ने मार्च 2024 में सेक्टर-25 में स्थित रिलायंस रिटेल के स्टोर से कुछ वस्त्र खरीदे थे। जिसके लिए स्टोर ने प्रिया से कैरी बैग के नाम पर 12 रुपये का शुल्क लिया था। इसके लिए प्रिया ने स्टोर के संचालक से कहा कि कैरी बैग ग्राहकों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। लेकिन स्टोर के संचालक ने उनकी बात नहीं मानी थी। इस बात से नाराज प्रिया ने उपभोक्ता आयोग में स्टोर के खिलाफ याचिका दायर की थी।