छत्तीसगढ़

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए वाद दायर, 14 को होगी मामले की सुनवाई

नईदिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था, जिस पर गुरुवार (9 जनवरी) को सुनवाई हुई. आगरा के अधिवक्ता गगन शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया है.

इस संबंध में गगन शर्मा बनाम मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रार्थना पत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ACJM 7th में सुनवाई हुई. वादी अधिवक्ता के समर्थन में आए अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने एक विशेष वर्ग को खुश करने और राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए ऐसे शब्दों को जानबूझकर बोला.

खरगे पर FIR दर्ज करने की मांग
वादी की तरफ से पेश अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शिव के 12 जोतिर्लिंग से अपनी तुलना की और हिन्दू धार्मिक आस्थाओं के धर्म स्थल का अपमान किया है. इसलिए विपक्षी के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अपमानित करने का अपराध बनता है. इसलिए अविलम्ब विपक्षी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश होने चाहिए.

कोर्ट में लगे हर हर महादेव के नारे
इस पर कोर्ट ने मामले में आदेश रिजर्व करते हुए पत्रावली अपने पास रख ली है. इस दौरान कोर्ट में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हर हर महादेव का संबोधन करते हुए नजर आए. वादी अधिवक्ता गगन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध ये कानूनी लड़ाई आगे भी हर स्तर पर लड़ी जाएगी. 

अधिवक्ता गगन शर्मा ने कहा कि इस तरह से भगवान शिव से तुलना करना ठीक नहीं है, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. कोर्ट ने हमारा पक्ष सुना है. उन्होंने कहा कि हमारी कोर्ट से मांग है कि जल्द कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जाए. 

14 जनवरी की सुनवाई महत्वपूर्ण
मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वाद दायर करने वाले अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में आज (गुरुवार, 9 जनवरी 2025) सुनवाई हुई और हमारी बात को सुना गया. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जनवरी के दिन तय की है. उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर इस मामले में फैसला आ सकता है. कोर्ट इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर आदेश जारी कर सकती है..

अधिवक्ता गगन शर्मा ने कहा कि अगर हमारी याचिका खारिज होती है तो ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को कानूनी तरह से लड़ा जाएगा.