नईदिल्ली I मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर 6 सितंबर को आगे की सुनवाई होगी. दिल्ली की स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए. कोर्ट के सामने जैन का पक्ष रखा. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन को अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जैन तीन महीने से जेल में हैं. कपिल सिब्बल ने आगे दलील देते हुए आगे कहा कि मामले में गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.
अब 6 सितंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपनी दलील रखेगी. मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की जमानत पर भी दलील पूरी हुई. वैभव और अंकुश के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ईडी ने उनको गलत ढंग से फंसाया है. उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था, 14 दिनों की हिरासत में रहने के बाद से ही सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि, इस मामले में कोर्ट सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को पहले ही नियमित जमानत दे चुकी है.
विधायक और मंत्री पद से अयोग्य करार देने की भी मांग
वहीं, जैन को लेकर विधायक और मंत्री पद से अयोग्य करार देने की भी मांग सामने आ चुकी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है. याचिका में जैन की मानिसक स्थिति का हवाला दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट से मांग उठाई है कि जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करके उन्हें विधायक और मंत्री पद से हटा दिया जाए.