छत्तीसगढ़

राजनीतिक पार्टी के नाम में धार्मिक शब्द इस्तेमाल करने के मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

नईदिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के नामों में धार्मिक शब्द इस्तेमाल करने मामले में भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजनीतिक पर्टियों द्वारा धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई थी.

याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी है तो पार्टी का नाम भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है. उन्होंने इसके लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हिंदू एकता दल जैसी पार्टियों का उदाहरण दिया था.