नई दिल्ली। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में अभिनेता शाहरुख खान पर मुकदमा नहीं चलेगा। शाहरुख को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।
इससे पहले हाई कोर्ट ने भगदड़ मामले में शाहरुख के खिलाफ दर्ज मामले को रद कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।
गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख के पक्ष में दिया आदेश
27 अप्रैल 2022 को गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को रद करने का आदेश दिया था। आरोप लगाया गया था कि 2017 में फिल्म रईस के प्रचार के दौरान शाहरुख के कारण वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। गौरतलब है कि शाह रुख अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे।
शिकायतकर्ता जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने वडोदरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि मुंबई से दिल्ली जाते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ पर उन्होंने टी-शर्ट फेंकी थी। इससे भगदड़ मच गई। उक्त शिकायत को रद करने के लिए शाहरुख खान की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख के पक्ष में फैसला दिया।