छत्तीसगढ़

तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम्बलिंग पर लगा बैन, उल्लंघन किया तो देना होगा 10 लाख का जुर्माना

नईदिल्ली I तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेम्बलिंग पर बैन और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने का फैसला किया है. शनिवार को राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके बाद प्रतिबंधों और नियमों को लागू किया गया है. प्रतिबंधों में ऑनलाइन गेम्बलिंग, पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस (जैसे रम्मी और पोकर), किसी तरह के विज्ञापन जो डायरेक्टली या इंडायरेक्टली किसी गेम को खेलने के लिए प्रेरित करते हों – शामिल हैं.

तमिलनाडु सरकार के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक या पेमेमेंट गेटवे इस तरह के लेनदेन को मंजूरी नहीं दे सकते. राज्य कैबिनेट की ओर से अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद 1 अक्टूबर को फाइल राजभवन भेजी गई थी. नियमों में यह भी शामिल है कि लोकल ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइडर को इस तरह की सर्विसेज देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नियमों के मुताबिक राज्य में कोई भी ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइडर ऑनलाइन गेमिंग सर्विस प्रदान नहीं कर सकता है या किसी भी तरह के गेम्स ऑफ चांस को खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, जिसमें पैसे या किसी तरह के स्टेक की मांग की जाती हो.

गेमिंग फेडरेशन का विरोध

नॉन-लोकल गेम प्रोवाइडर को भी इस प्रतिबंधों के दायरे में रखा गया है और वे भी राज्य में इस तरह की सर्विसेज प्रदान नहीं कर सकते. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने तमिलनाडु सरकार से अध्यादेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. AIGF का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंधों से राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस तरह के नियमों के बाद लोग ऑफशोर वेबसाइटों का इस्तेमाल करने लगेंगे. गेमिंग फेडरेशन ने सरकार के रेगुलेशन को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है, जिसने इस तरह के एक कानून के ‘रद्द’ कर दिया था.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. अगर कोई शख्स निजी तौर पर या विज्ञापन देने वाले शख्स इन नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है जो तीन सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा. इनके अलावा किसी गेम प्रोवाइडर के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर, उन्हें तीन साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.