छत्तीसगढ़

भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की 500 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने ED को दी हरी झंडी

मुंबई:प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बॉम्बे सेशन कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका को मंजूरी दे दी. यह नीरव मोदी के लिए बड़ा झटका है. ईडी को 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दक्षिण मुंबई के बीचों-बीच नीरव मोदी के रिदम हाउस को जब्त करने की याचिका दायर की गई थी.

ईडी को अलीबाग के एक बंगले से कीमती सामान, 22 कारें जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है. पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक विशेष अदालत मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिदम हाउस समेत आर्थिक अपराध कानून के तहत 500 करोड़ रुपये की कुल 39 संपत्तियां जब्त करेगी. कोर्ट ने इस संबंध में ईडी की याचिका को मंजूरी दे दी है. यह दूसरी बार है जब अदालत के आदेश ने उसकी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी है.

व्यवसायी को तत्कालीन नए कानून के तहत दिसंबर 2019 में वित्तीय अपराधी घोषित किया गया था. जिसके चलते अदालत ने ऐसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत जब्त करने की घोषणा की. इस तरह की घोषणा के बाद, जब्ती अगला कदम होगा. जैसा कि इस उदाहरण में किया गया है, संपत्ति को जब्त करने के लिए एक याचिका दायर की जानी है. जिस संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी. इसे सबसे पहले ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था. करोड़ों रुपये के घोटाले में मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से धोखाधड़ी की. मामला सामने आने तक, बैंक की मुंबई शाखा ने मार्च 2011 से नीरव मोदी के समूह की कंपनियों को धोखाधड़ी से ऋण जारी किया था.