छत्तीसगढ़

पहलवानों की अर्जी पर शुक्रवार को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में पहलवानों का पहला दांव चल गया। अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्‍ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जंतर-मंतर पर धरना दे रहे सात पहलवानों ने याचिका में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है।

मंगलवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्‍बल ने यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन किया। सिब्‍बल ने कहा कि यौन शोषण के आरोप पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई। पीड़‍िता उस वक्‍त 16 साल की थी, गोल्‍ड मेडल जीता है। इसपर सीजेआई ने कहा कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्‍होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम नोटिस जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार की तय की है।

मंगलवार को अदालत के सामने सिब्‍बल ने कहा कि अगर पुलिस केस न दर्ज कर रही हो तो अब CrPC की धारा 166A में संशोधन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इसपर सीजेआई ने कहा, ‘हम देखेंगे।’