बेंगलुरु । पहले प्यार हुआ फिर चाल सालों तक रिश्ते में रहे और उसके बाद शादी कर ली। कुछ दिन साथ में रहने के बाद पत्नी ने अपने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगया और ससुराल वालों को भी इस मामले में घसीटा। महिला द्वारा पति और परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया है।
साथ ही इसे कानून के दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण भी बताया है। हाई कोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि ‘शिकायतकर्ता द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता।’
शादी के बाद केवल एक ही दिन रही महिला
पत्नी द्वारा दायर शिकायत और मामले के पंजीकरण को चुनौती देते हुए पति और उसके परिवार के सदस्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जे), 342, 323, 504, 506 r/w धारा 34 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दोनों बेंगलुरु में एक एमएनसी मोटरबाइक शोरूम में साथ काम करते थे और यहीं दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। चार साल रिश्ते में रहने के बाद दोनों की शादी 27 जनवरी, 2023 में एक मंदिर में हुई। इसी दिन दोनों ने मल्लेश्वरम में विवाह पंजीयक के समक्ष विवाह का पंजीकरण कराया। इस दिन महिला का जन्मदिन भी आता है।
पत्नी के अवैध संबंध के बारे में चला पता
पति को शादी के दिन ही कथित तौर पर पत्नी के पहले के संबंध और उसके दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होने के बारे में Whatsapp से पता चल गया। शादी के अगले दिन कहासुनी हुई तो पत्नी 29 जनवरी को ससुराल छोड़कर चली गयी।
महिला ने अपने पति को शादी खत्म करने की भी धमकी दी और 29 जनवरी से लेकर 3 मार्च, लगभग 32 दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 32 दिनों के बाद महिला ने क्षेत्राधिकार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कर अपने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
पत्नी ने शिकायत में क्या कहा?
पत्नी ने अपनी शिकायत में पुलिस को सफाई दी कि वह नहीं जानती कि शादी की तारीख पर उसके साथ क्या हुआ। महिला ने दावा किया कि उसे नशे की दवाई दी गई थी और विवाह पंजीयक के समक्ष किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करना याद उसे नहीं है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पहले के संबंध के बारे में पता चलने पर उसे प्रताड़ित किया गया था। साथ ही उसने अपने पति पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया।
कोर्ट ने दिया आदेश
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला ने न केवल अपने पति बल्कि परिजनों को भी इस मामले में घसीटा। सालों तक रिश्तें में रहने के बाद शादी हुई और कुछ दिन रहने के बाद अपने ही पति पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले पर याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।