छत्तीसगढ़

मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिलेगी राहत या बरकरार रहेगी सजा? गुजरात हाई कोर्ट का फैसला कल

नईदिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार (7 जुलाई) को फैसला सुनाएगा. उन्हें सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी. इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था. इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा था. सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में कहा था कि केंद्र सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है.