छत्तीसगढ़

मनी लॉन्ड्रिंग केस : NCP नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी दें कि, नवाब मलिक ने मेडिकल आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी जमानत की मांग की थी।

गौरतलब है कि, मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी और उनकी याचिका अगले आदेश के लिए सुरक्षित रख ली गई थी। पता हो कि, NCP नेता को बीते साल 2022 फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसके पहले विशेष अदालत ने पहले मलिक को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से दोषपूर्ण संपत्ति पर लगातार कब्जा कर रहे हैं।

जानकारी दें कि, इससे पहले ED ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक के खिलाफ बीते सोमवार को यहां एक अदालत में तय आरोप पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष आरोपों का मसौदा दायर किया गया था।तब जेल में बंद मलिक के अलावा मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ तय आरोप दायर किए गए और इस मामले को 24 जुलाई को सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया था ।