नईदिल्ली : पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार (18 जुलाई) को बृज भूषण शरण सिंह राऊस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने कहा कि गुरुवार (20 जुलाई) को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने आरोपियों (बृज भूषण और विनोद तोमर) को दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है.
दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए।
इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा।कोर्ट ने बृज भूषण के अलावा दूसरे आरोपित विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।