नईदिल्ली : तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने बुधवार (19 जुलाई) को उन्हें जमानत दे दी. तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने का है आरोप है. 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने तीस्ता की जमानत रद्द कर उनसे सरेंडर के लिए कहा था.
इससे पहले 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई के लिए राहत दे दी.
पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
25 जून, 2022 को गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था. 2 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत या गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा था. वहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों को देखते हुए तीस्ता को नियमित जमानत देने से मना कर दिया था. पुलिस ने बताया था कि तीस्ता ने तत्कालीन राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कोर्ट में बनावटी सबूत पेश किए और गवाहों के भी झूठे हलफनामे दाखिल करवाए.