नईदिल्ली : जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी.
बता दें कि, इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी है. मेडिकल आधार पर घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील को जमानत मिली है. एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो श्योरिटी पर ये जमानत मिली है.
पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से संपर्क नहीं करेगा. रेसलर पर आरोप है कि उसने 23 साल के धनखड़ को पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.
30-40 मिनट तक पीटा था
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि सुशील और उसके साथियों ने स्टेडियम का दरवाजा अंदर से बंद कर धनखड़ को डंडों, हॉकी और बेसबॉल के बेट से 30-40 मिनट तक पीटा था.
2021 से न्यायिक हिरासत सुशील कुमार
इससे पहले कोर्ट ने 6 मार्च को सुशील कुमार को चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. उसे पिता के अंतिम संस्कार के लिए जमानत दी गई थी. सुशील जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में है.
संपत्ति विवाद को लेकर हत्या
धनखड़ और उसके चार दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर चार और पांच मई (2021) की दरम्यानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की थी. बुरी तरह से मारपीट के कारण सागर की मौत हो गई थी.
पुलिस की जांच में सामने आया कि सागर और उसके दोस्तों को दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों से अगवा कर स्टेडियम में लाया गया था. इसके बाद स्टेडियम में लाकर सुरक्षा गार्डों को जाने के लिए कहा गया और उसके साथ मारपीट की गई.