छत्तीसगढ़

ज्ञानवापी पर इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष? हिंदू पक्ष भी दाखिल करेगा कैविएट

प्रयागराज : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि एक से दो दिन के अंदर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है.

वहीं, हिंदू पक्ष आज गुरुवार (03 अगस्त) को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देगा. यह कैविएट इसलिए दाखिल किया जाएगा ताकि अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षी यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसमें हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए. हिंदू पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए.

जारी रहेगा एएसआई सर्वे

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी. तो एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

एएसआई ने कहा कि अगर खुदाई करने की जरुरत हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी. हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था. औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी.

दरअसल, 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है.