लखनऊ । ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शनिवार को अपने वैज्ञानिकों के साथ दूसरे दिन सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वे एएसआई की सर्वे से संतुष्ट हैं और प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।
मुमताज अहमद ने कहा, “हम एएसआई सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं और हम सर्वेक्षण में बाधा नहीं डालने जा रहे हैं। कल तक, हम भाग नहीं ले रहे थे लेकिन आज हम भाग ले रहे हैं और एएसआई टीम की सहायता कर रहे हैं।”
दूसरे दिन पहुंची सर्वेक्षण टीम
एएसआई सर्वेक्षण की एक टीम शनिवार को दूसरे दिन अदालत के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह नौ बजे एएसआई की टीम ने वुजू खाना को छोड़कर सर्वेक्षण किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हुआ, जिसने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी।
अब तक क्या हुआ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया , जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में एएसआई को ‘वुजू खाना’ को छोड़कर, जहां पहले एक “शिवलिंग” थी, उस हिस्से का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। याचिका में पिछले साल उस हिस्से पर “शिवलिंग” पाए जाने का दावा किया गया था।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया से वुजू खाना को बाहर कर दिया, जिस कॉम्प्लेक्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है।
याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की दलील
इससे पहले शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा।
पीठ ने आदेश दिया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम हाईकोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी।”
पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया कि वह अपने सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं कर रहा है और दीवार आदि के किसी भी हिस्से को नहीं छुआ जाएगा। अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमद ने सर्वेक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर अब कोई आता है और यह कहते हुए तुच्छ याचिका दायर करता है कि इस संरचना के नीचे एक स्मारक है, तो क्या अदालत एएसआई सर्वेक्षण का आदेश देगी? इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, “जो आपके लिए तुच्छ है वह दूसरे पक्ष के लिए विश्वास है।”
उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई के हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा संरचना से कोई ड्रिलिंग, पत्थर की कटाई नहीं की जाएगी, कोई दीवार या संरचना क्षतिग्रस्त नहीं होगी और यह गैर-विनाशकारी विधि से किया जाएगा।
हुज़ेफ़ा ने कहा कि जब आप सर्वेक्षण करते हैं, तो यह अतीत के घावों को उजागर करने जैसा होता है और पूजा स्थल अधिनियम यही निषेध करता है। उन्होंने कहा, “आप यहां अतीत के घावों को उजागर कर रहे हैं।”
जस्टिस पारदीवाला ने हुज़ेफ़ा से कहा कि यह आश्वासन देने के बावजूद कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, आप सर्वेक्षण का विरोध कर रहे हैं?” पारदीवाला ने कहा, “यह सर्वेक्षण एक रिपोर्ट के रूप में होगा। कल, यदि आप रखरखाव में सफल हो जाते हैं, तो यह सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, लेकिन सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किया जाना चाहिए।”